- संशोधित आदेश के मुताबिक 08 मई की सुबह 06 बजे से 17 मई की सुबह 07 तक जिला मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक में प्रभावी रहेगा कोरोना कर्फ्यू
डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी
डिंडौरी जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान 08 मई को सुबह 07 से शाम 06 बजे तक किराना और सब्जी व्यापारियों को दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी। कलेक्टर रत्नाकर झा ने मंगलवार को संशोधित आदेश में स्पष्ट किया कि 08 मई सुबह 06 बजे से 17 मई सुबह 07 तक डिंडौरी मुख्यालय सहित मां नर्मदा पार बसे देवरा, शहपुरा, मेहंदवानी, बजाग, करंजिया, अमरपुर और समनापुर ब्लॉक में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इसके बावजूद 08 मई को तय अवधि तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सब्जी और किराना की दुकानें खोली जा सकेंगी। जिले में सार्वजनिक, पारिवारिक और धार्मिक कार्यक्रमों में 05 व्यक्ति से अधिक की भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल, दूध, फल, पेट्रोल पंप सहित जरूरी सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। 17 मई तक छत्तीसगढ़ की सीमा से यात्री वाहनों और लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
होम आइसोलेट मरीजों को प्रशासन की सख्त चेतावनी
कलेक्टर रत्नाकर झा ने होम आइसोलेट कोविड मरीजों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रहकर इलाज ले रहे नागरिक घरों में रहकर कोरोना प्रोटोकॉल का 100% पालन करें। प्रशासन को शिकायतें मिली हैं कि होम आइसोलेट मरीज मनमर्जी से घरों से बाहर निकलकर बेवजह तफरीह करते नजर आ रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को बलपूर्वक कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। साथ ही IPC की धारा 1860 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही भी की जाएगी।