डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी
जबलपुर हाईकोर्ट ने डिंडौरी के वार्ड-08 स्थित सुप्रसिद्ध श्रीराधाकृष्ण मंदिर की संपत्ति पर सर्वराहकार ट्रस्ट को आगामी सुनवाई तक हस्तक्षेप न करने का आदेश सुनाया है। दरअसल, श्रीराधाकृष्ण मंदिर सर्वराहकार ट्रस्ट का पंजीयन 26 अगस्त को SDM की अनुमति लेकर कराया गया था। इस आदेश के खिलाफ श्रीराधाकृष्ण मंदिर सार्वजनिक न्यास ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन (क्रमांक - 21084/2021) दायर की थी। सार्वजनिक न्यास ने कहा था कि सर्वराहकार ट्रस्ट का पंजीयन असंवैधानिक है। न्यास ने इसके कुछ प्रमाण भी हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर कोर्ट ने आगामी सुनवाई तक सर्वराहकार ट्रस्ट को मंदिर की संपत्ति पर हस्तक्षेप न करने का निर्णय दिया है। कोर्ट ने 08 अक्टूबर को जारी अंतरिम आदेश में कहा कि जब तक सुनवाई चल रही है, सर्वराहकार ट्रस्ट मंदिर की संपत्ति के मामले में दखल नहीं देगा।