डीडीएन रिपोर्टर | डिंडौरी/शहपुरा
डिंडौरी कोर्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग का अपहरण कर दुराचार करने के 20 वर्षीय आरोपी को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी और सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी का नाम शिवकुमार वरकड़े पिता मुन्ना सिंह वरकड़े है, जो ग्राम कुड़दर का रहने वाला है। युवक पर शहपुरा थाने में अपराध क्रमांक 112/20 और सत्र प्रकरण क्रमांक 23/20 दर्ज है। अपहरण और दुराचार के मामले में आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 363, 366, 342, 376(3), विकल्प में धारा 3/4(2), पॉक्सो एक्ट की धारा 376(2)(ढ), विकल्प में धारा 5(ठ)/6, पॉक्सो एक्ट, 506 भाग-2 का प्रकरण कायम किया गया था। उसने 27 मार्च 2020 की शाम करीब 04:00 बजे ग्राम कुड़दर से 15 वर्षीय लड़की को उसकी सहमति के बिना उठाया और दुष्कर्म किया। आज मामले की सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम ने आरोपी को IPC की धारा 376(3) व पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) में आजीवन कारावास व ₹1000 अर्थदंड, धारा 366 भादंवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹500 अर्थदंड, पॉक्सो एक्ट की धारा 342 में 06 माह का कठोर कारावास व ₹100 अर्थदंड, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में आजीवन कारावास व 1₹000 अर्थदंड और धारा 506 भाग-2 में 01 वर्ष का कठोर कारावास व ₹200 अर्थदंड की सजा सुनाई।