डीडीएन रिपोर्टर | शहपुरा
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (ADPO) प्रमोद पटेल के विरोध पर शहपुरा कोर्ट ने घर में घुसकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी की जमानत अर्जी ठुकरा दी है। सहायक मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि बांसा टिकरा सरई निवासी 30 वर्षीय आरोपी राजेश कुशराम पिता श्याम सिंह पर शहपुरा थाने में अपराध क्रमांक 93/22 दर्ज है। आरोपी ने फरियादी महिला के घर में घुसकर गाली-गलौज कर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। शहपुरा पुलिस ने आरोपी पर IPC की धारा 452, 294, 323 व 506 का केस दर्ज किया था। गुरुवार को आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए शहपुरा कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आवेदन निरस्त कर दिया।