डीडीएन रिपोर्टर | शहपुरा
शहपुरा कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के 07 आरोपियों को गुरुवार को जेल भेजने का फैसला सुनाया है। सहायक मीडिया सेल प्रभारी व सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रमोद पटेल ने बताया कि आरोपियों पर शहपुरा थाने में अपराध क्रमांक 189/22 दर्ज हैं। इनमें 47 वर्षीय अर्जुन पिता स्व. मुंशी, 40 वर्षीय बुद्धू सिंह पिता सुखैया सिंह, 40 वर्षीय भागदीन पिता भावसिंह, 40 वर्षीय सुखसेन सिंह पिता स्व. जयसिंह मसराम, 23 वर्षीय छोटूसिंह पिता चम्मर सिंह, 55 वर्षीय लखनसिंह और 26 वर्षीय देवसिंह शामिल है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने 28 मार्च की दोपहर करीब 03:30 बजे फरियादी को लात-घूंसे व बांस के डंडे से मारकर घायल कर दिया था। साथ ही उसे अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपियों पर IPC की धारा 294, 323, 326, 506 व 34 का अपराध कायम किया था। आज प्रकरण की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी को जेल भेजने का आदेश दिया है।